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नपं बैरिया समेत जिले के 6 गांव बने हॉटस्पॉट, सील करने के आदेश



नपं बैरिया समेत जिले के 6 गांव बने हॉटस्पॉट, सील करने के आदेश

भैंसहा, चाँददियर, जगदेवा, बाबू का डेरा खवासपुर व कारो में मिले केस

जिला मजिस्ट्रेट श्रीहरि प्रताप शाही ने जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश

बलिया: जिले में शुक्रवार को अचानक कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने के बाद जिला मजिस्ट्रेट श्रीहरि प्रताप शाही ने जिले के 6 चिन्हित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया है। उन्होंने रेवती थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भैंसहा, बैरिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत बैरिया, ग्राम पंचायत जगदेवा व चाँद दियर, चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के कारो व दोकटी थाना क्षेत्र के बाबू का डेरा खवासपुर को सील करने का आदेश दिया है। इसमें भैंसहा, चांद दियर, बाबू का डेरा खवासपुर व नपं बैरिया में दो-दो केस हैं, जबकि कारो व जगदेवा में कोरोना के एक-एक पॉजिटिव केस है।

कंटेनमेंट और बफर जोन में ये होगी गतिविधि

जिलाधिकारी ने बताया कि हॉटस्पॉट के संबंध में यह व्यवस्था है कि जहां कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण हो, वहां एक किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन होगा। इसी तरह जहां एक से अधिक केस होंगे, वहां तीन किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन तथा दो किलोमीटर दूर का बफर जोन होगा।
कंटेनमेंट जोन में तीन गतिविधियां आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, चिकित्सकीय टीम तथा सैनिटाइजेशन की टीम के अलावा और किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 28 दिनों तक कोई संक्रमण प्राप्त नहीं होने पर हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी के अनुसार इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश उन्होंने दिया है।

सभी दुकान रहेगी बन्द, आवश्यक सामग्री की प्रशासन कराएगा होम डिलीवरी

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट कहा है कि हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। स्वास्थ्य जांच, साफ-सफाई, सेंनेटाइजेशन से संबंधित कर्मी एवं आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से संबंधित कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी को भी उस क्षेत्र के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हॉटस्पॉट क्षेत्र में बैंक व राशन की दुकानें व सब्जी मंडी बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जिला प्रशासन सुनिश्चित कराएगा। शत-प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य एवं सैनिटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। फायर इंजन से छिड़काव किया जाएगा। लोगों को फेस मास्क भी वितरित किए जाएंगे।

डॉक्टर सहित एम्बुलेंस रहेगी, नहीं चलेंगे निजी वाहन

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में डॉक्टर सहित एंबुलेंस लगाई जाएगी। अगर किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एंबुलेंस या एएलएस से ही ले जाया जाएगा। किसी भी दशा में निजी वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में बैरिया, रेवती व मुरली छपरा ब्लॉक का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 05498-220857 पर, अथवा प्रभारी चिकित्साधिकारी रेवती डॉ धर्मेंद्र के मोबाइल नंबर 7065432596 तथा चितबड़ागांव के लिए प्रभारी चिकित्साधिकारी नरही के मोबाइल नंबर 9759896185 पर संपर्क कर सकते हैं।

सघन पेट्रोलिंग के लिए लगाए 112 वाहन

डीएम श्री शाही ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके लिए 112 वाहन लगाए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फिर भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

हॉटस्पॉट क्षेत्र में पूर्व में जारी सभी पास निरस्त

जिलाधिकारी ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू की जाएगी तथा पिकेट ड्यूटी लगाई जाएगी। साफ कहा है कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों को पूर्व में अगर पास निर्गत किया गया है तो वह निरस्त माना जाए। इस अवधि में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने आवास में ही रहेंगे। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो इसे दण्डनीय अपराध समझा जाएगा।