कृषि सम्बन्धी उपकरणों की मरम्मत की दुकानें भी खुलेंगी: बाहर से आने वाले तकनीशियन व श्रमिकों के पास के लिए भी व्यवस्था : डीएम बलिया
कृषि सम्बन्धी उपकरणों की मरम्मत की दुकानें भी खुलेंगी: बाहर से आने वाले तकनीशियन व श्रमिकों के पास के लिए भी व्यवस्था : डीएम बलिया
बलिया 9 अप्रैल 2020: शासन के निर्देश पर वर्तमान रबी 2019-20 की फसलों की कटाई, मड़ाई के लिए कम्बाईन हारवेस्टर/रीपर/अन्य कृषि से जुड़े उपकरणों की मरम्मत एवं बुआई के लिए प्रशासन ने इससे जुड़ी दुकानों को भी खोलने की छूट दी है। इसके बारे में विधिवत जानकारी देते हुए डीएम श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि कृषि सम्बन्धी उपकरणों की दुकान, सर्विस सेन्टर, स्प्रेयर पार्टस की दुकान खोली जा सकती है। उन्होंने साफ कहा है कि जिले में किसानों के अलावा काम करने वाले श्रमिक को किसी पास की जरूरत नहीं है।
बताया कि आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति में लगे भारी व छोटे वाहन की जरूरत पड़ने पर मरम्मत हो सके, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर हाई-वे व पेट्रोल पम्प के आसपास इन दुकानों को खोलने की छूट दी गयी है। जिले के अंदर उपलब्ध कम्बाइन चलाने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किसी चालक, तकनीशियन या श्रमिक को किसी पास की जरूरत नहीं। अगर कोई मशीन बाहरी जिले में हैं और कोई उसे लाना चाहे तो वहां के जिला प्रशासन से अनुमति पत्र/पास लेकर आ सकता है।
अगर हार्वेस्टर जिले में है और कोई चालक या श्रमिक अन्य जिले में है तो यहां के उप निदेशक कृषि से उन श्रमिकों के नाम पर संस्तुति कराने के बाद सम्बन्धित जिला प्रशासन को अग्रसारित करेंगे। अन्य प्रदेश से श्रमिक यूपी में आना चाहते हैं तो अपने यहां के जिला प्रशासन से अनुमति/पास लेकर आ सकते हैं, जो यहां भी मान्य होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सम्बन्धित जिला (जहां पर हारर्वेस्टर है) से सम्बन्धित अन्य राज्य के जिला प्रशासन को अग्रसारित किया जाएगा। टैक्टर माउण्टेड हारवेस्टर में टैक्टर व हारवेस्टर के फिटिंग के लिए अधिकृत तकनीशियन को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास दिया जायेगा, वह प्रदेश के अन्य जिलों में भी मान्य होगा। तकनीशियन को अन्य जनपद से स्प्रेयर पार्ट्स लाने, सर्विसिग एंव मरम्मत के लिए भी जिला प्रशासन से जो पास मिलेगा, वह अन्य जिलों में भी मान्य होगा।
रहें सावधान, सोशल डिस्टेंस का पालन न भूलें
जिलाधिकारी ने किसानों से अपील किया है क्या किसानों से अपील किया है क्या कृषि संबंधी कार्य अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इस महामारी के फैलने से रोकने के लिए सावधान भी रहना है। इसके लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना नहीं भूलें। इसके अलावा साबुन से हाथ साफ करते रहना, चेहरे पर मास्क लगाना, सुरक्षा के लिए कपड़े पहनना एवं कृषि उपकरणों की सफाई करना बहुत जरूरी है।
बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील
कोरोना के प्रति जागरूक करता भोजपुरी गीत
यह हिंदी गाना भी आपको कोरोना के सम्बंध में बता रहा है
डॉ विश्राम यादव वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अपनी कविता का पाठ करते हुए
बलिया 9 अप्रैल 2020: शासन के निर्देश पर वर्तमान रबी 2019-20 की फसलों की कटाई, मड़ाई के लिए कम्बाईन हारवेस्टर/रीपर/अन्य कृषि से जुड़े उपकरणों की मरम्मत एवं बुआई के लिए प्रशासन ने इससे जुड़ी दुकानों को भी खोलने की छूट दी है। इसके बारे में विधिवत जानकारी देते हुए डीएम श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि कृषि सम्बन्धी उपकरणों की दुकान, सर्विस सेन्टर, स्प्रेयर पार्टस की दुकान खोली जा सकती है। उन्होंने साफ कहा है कि जिले में किसानों के अलावा काम करने वाले श्रमिक को किसी पास की जरूरत नहीं है।
बताया कि आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति में लगे भारी व छोटे वाहन की जरूरत पड़ने पर मरम्मत हो सके, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर हाई-वे व पेट्रोल पम्प के आसपास इन दुकानों को खोलने की छूट दी गयी है। जिले के अंदर उपलब्ध कम्बाइन चलाने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किसी चालक, तकनीशियन या श्रमिक को किसी पास की जरूरत नहीं। अगर कोई मशीन बाहरी जिले में हैं और कोई उसे लाना चाहे तो वहां के जिला प्रशासन से अनुमति पत्र/पास लेकर आ सकता है।
अगर हार्वेस्टर जिले में है और कोई चालक या श्रमिक अन्य जिले में है तो यहां के उप निदेशक कृषि से उन श्रमिकों के नाम पर संस्तुति कराने के बाद सम्बन्धित जिला प्रशासन को अग्रसारित करेंगे। अन्य प्रदेश से श्रमिक यूपी में आना चाहते हैं तो अपने यहां के जिला प्रशासन से अनुमति/पास लेकर आ सकते हैं, जो यहां भी मान्य होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सम्बन्धित जिला (जहां पर हारर्वेस्टर है) से सम्बन्धित अन्य राज्य के जिला प्रशासन को अग्रसारित किया जाएगा। टैक्टर माउण्टेड हारवेस्टर में टैक्टर व हारवेस्टर के फिटिंग के लिए अधिकृत तकनीशियन को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास दिया जायेगा, वह प्रदेश के अन्य जिलों में भी मान्य होगा। तकनीशियन को अन्य जनपद से स्प्रेयर पार्ट्स लाने, सर्विसिग एंव मरम्मत के लिए भी जिला प्रशासन से जो पास मिलेगा, वह अन्य जिलों में भी मान्य होगा।
रहें सावधान, सोशल डिस्टेंस का पालन न भूलें
जिलाधिकारी ने किसानों से अपील किया है क्या किसानों से अपील किया है क्या कृषि संबंधी कार्य अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इस महामारी के फैलने से रोकने के लिए सावधान भी रहना है। इसके लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना नहीं भूलें। इसके अलावा साबुन से हाथ साफ करते रहना, चेहरे पर मास्क लगाना, सुरक्षा के लिए कपड़े पहनना एवं कृषि उपकरणों की सफाई करना बहुत जरूरी है।
बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील
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निदेशक, चाइल्ड लाइन-1098