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बलिया : मंडी में खुदरा व्यापारी ही आएंगे, उपभोक्ता नहीं ,अब तक हुए 16 मुकदमे, 40 गिरफ्तार


मंडी में खुदरा व्यापारी ही आएंगे, उपभोक्ता नहीं 

बलिया 27 मार्च 2020 ।। जिलाधिकारी बलिया श्रीहरि प्रताप शाही ने कलेक्ट्रेट सभागार में लॉक डाउन की समीक्षा के बाद कहा कि जनपद में सभी मण्डी समितियों व कोल्ड स्टोरेज से सम्बन्धित किसानों के द्वारा लायी जाने वाली आवक का संचालन पहले की तरह होता रहेगा। पशुओं के चारे, खाद्य पदार्थ तथा दवाओं आदि का संचालन भी बना रहेगा। परन्तु मण्डी समितियों में व्यक्तिगत खरीद या फुटकर खरीद वाले उपभोक्ताओं का प्रवेश नहीं होगा। केवल खुदरा व्यापारी ही इसमें जाने के लिए अधिकृत होगें। इसका अनुपालन सभी एसडीएम, थानाध्यक्ष एवं मंडी सचिवों द्वारा कराने के निर्देश दिए गए हैं। पशु चिकित्सालय व पशुओं के चारे आदि से सम्बन्धित दुकानें भी खुली रहेगीं।

अब तक हुए 16 मुकदमे, 40 गिरफ्तार

जनपद में लॉकडाउन ब्रेक करने के कारण पुलिस ने अब तक 16 एफआईआर दर्ज किया है। इसके अलावा 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 23 वाहन सीज किए गए हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया है कि इस खतरनाक वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में हर कोई अपना योगदान दें। लॉकडाउन का अक्षरक्षः पालन करें।

धैर्य बनाएं रखें

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों को संदेश दिया है कि जिला प्रशासन व पुलिस लगातार आप सबके साथ है और हर समस्या के निदान के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। सबसे अपेक्षा है कि धैर्य बनाये रखें, आवश्यक सामग्रियों के भण्डारण के लिए परेशान न हों। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक सतर्कता, घरों के बने रहना, एक मीटर की दूरी बनारे रखना तथा विदेश या अन्य महानगरों से आये व्यक्तियों को 15 दिन तक पूरी तरह आईसोलेशन में रखे जाने सम्बन्धी सतर्कता बिन्दुओं में सहयोग करें। यही लॉकडाउन का उद्देश्य है।   
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आवश्यक वस्तुओं को खरीदने जाने वालों के लिए भी एडवायजरी जारी

बलिया 27 मार्च 2020: लॉकडाउन के बीच, आवश्यक वस्तुएं खरीदने जाने वाले आम जनता के लिए भी जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है।
इसके मुताबिक हर परिवार अपने सदस्यों में किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करें जिनकी उम्र 20 से 40 वर्ष हो और वह किसी अन्य बीमारी जैसे डायबिटीज आदि से ग्रसित ना हो। वह चिन्हित व्यक्ति ही हर बार आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बाहर जाए। यह भी ध्यान रहे कि रोज-रोज नहीं, बल्कि कम से कम तीन दिन के बाद ही एक बार घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलते समय पूरी बांह के कपड़े पहने और मास्क लगाएं। वापस आकर उन कपड़ों व हाथों को साबुन तथा डिटर्जेंट से धोएं। दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए समय से दूरी बनाए रखें। इसके लिए भी सभी दुकानदार अपनी दुकान के आगे एक मीटर की दूरी पर पेंट या चुने से चिन्ह लगाएं, जिससे दुकान पर भीड़भाड़ न हो। खरीदे हुए सामान को घर पर भी सेनेटाइज करें। सेनेटाइज के लिए साबुन, नमक, गर्म पानी का घोल भी काफी उपयोगी है। संयुक्त मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन ने लोगों से अपील की है कि हर कोई इसका पालन कर कोरोना के संक्रमण से खुद भी बचें रहें और अपने परिवार व समाज को भी सुरक्षित रखें।