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दो माह तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू

 


जिले में आगामी त्यौहार को देखते हुए दो माह तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू

बलिया। जिले में गुरूनानक जयंन्ती/कार्तिक पूर्णिमा 19 नवम्बर को, ददरी मेला 20 नवम्बर को, क्रिसमस का त्यौहार 12 दिसम्बर को तथा मंकर संक्राति का त्यौहार 14 जनवरी, 2022 को मनाया जायेगा। इस त्यौहार को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 15 नवम्बर से आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है। उन्होंने ने कहा कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नही होगें, और नही कोई जुलूस निकालेगें। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

 



यह प्रतिबन्धित परम्परागत, सामाजिक, धार्मिक संस्कारों रित-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवालवर, पिस्टल आदि अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ को लेकर नही चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिखों द्वारा पराम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा डयूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट पत्थर, शीशा, बोतल व कांच के टुकडे़ तथा विस्फोटक आदि एकत्र नही करेगें, और ना ही ऐसे करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भडकाने वाले पोस्टर, बैनर, काटआउट आदि ना तो लगायेगा, और ना ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।










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