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लखनऊ-- चीफ सेक्रेट्री उत्तरप्रदेश ने हॉट स्पॉट के बाहर के क्षेत्रों के लिए किए आदेश जारी , जाने क्या ?

लखनऊ-- चीफ सेक्रेट्री उत्तरप्रदेश ने हॉट स्पॉट के बाहर के क्षेत्रों के लिए किए आदेश जारी , जाने क्या ?
ए कुमार


लखनऊ 1 मई 2020 ।।
उत्तर प्रदेश में हॉट स्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों में स्थित दुकानें विशेष रूप से निर्माण सामग्री यथा ईंट, सीमेंट, मौरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर आदि तथा मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानों को सशर्त खोले जाने की अनुमति ।

इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन के प्रावधानों तथा गृह मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा- CS
ग्रीन जोन में 50% बसे चलेगी। बसों में क्षमता के 50%  ही सवारी बैठेगी।

 रेल, हवाई जहाज और मेट्रो सभी जोन में बंद रहेगी।

सभी धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे।

माल, जिम, सिनेमा हाल, होटल,  सभी जोन में बंद रहेंगे।

रेड जोन में  भी ओपीडी, क्लीनिक खोलने की इजाजत मिली।

319 जिले ग्रीन घोषित किए गए।

 रेड जोन में अकेली शराब की दुकान खुलेगी।

ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी शराब की दुकानें खुलेगी। परंतु शर्तों के साथ, एक बार में 5 व्यक्ति से अधिक  नहीं खड़े हो सकेंगे।

 ग्रीन जोन में कैब सेवा कुछ शर्तों के साथ चलेगी।

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यह हिंदी गाना भी आपको कोरोना के सम्बंध में बता रहा है

डॉ विश्राम यादव वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अपनी कविता का पाठ करते हुए












एक अपील 
जनपद में यदि कोई बच्चा कोरोना  लॉक डाउन के कारण भूँख या अन्य किसी कारण से संकट में है तो हमारे चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर 24x7 फोन करें। हमारी चाइल्डलाइन परिवार के साथी संकट की इस घड़ी में भोजन, दवा आदि से बच्चों की हर संभव मदद के लिए कृत संकल्प हैं। 
निदेशक, चाइल्ड लाइन-1098